|
||||||||||
Kshetreeya
New Delhi New Delhi एमसीडी
दिल्ली के व्यापारियों के लिए नई लाइसेंस पॉलिसी बना रही है। इस पॉलिसी से व्यापारियों को लाइसेंस के नवीकरण में सुविधा होगी और उनका विशेष पहचान संख्या भी दर्ज रहेगा। सदन के नेता सुभाष आर्य ने निगम के 2009-10 के संशोधित बजट अनुमान तथा वर्ष 2010-11 के बजट अनुमानों पर प्रस्तुत की गई चर्चाओं पर दिए वक्तव्य के दौरान इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कारोबारियों की सुविधा के लिए ट्रेड लाइसेंस के लिए नई योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के तहत दिल्ली में 173 ट्रेडों को लाइसेंस दिया जाएगा। नई पॉलिसी से लाइसेंस के नवीकरण नीति में भी बदलाव किया जा रहा है। योजना के मुताबिक लाइसेंस का नवीकरण अब प्रति वर्ष न होकर तीन वषरें के अंतराल पर होगा। हर लाइसेंस धारकों को एक खास पहचान के लिए बॉयोक्रिप्टिक बार कोड प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें एक खास कोड संख्या दी जाएगी।
पहचान संख्या के कारण लाइसेंस नवीकरण में काफी आसानी होगी। दिल्ली में लगभग 8 लाख ट्रेडर्स हैं, लेकिन अब तक ट्रेड का लाइसेंस केवल 55,000 ट्रेडर्स को ही है। निगम को इस योजना से प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये आय होने की भी उम्मीद है। राजधानी में सड़क छाप ढ़ाबों पर प्रतिबंध के चलते हॉकिंग लाइसेंस की योजना भी तैयार की गई है। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक हॉकिंग तहबाजारी में निर्धारित मापदण्डों के साथ खाना बेचने के लाइसेंस दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए निगम को कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ेगी।
बात पते की
व्यापार लाइसेंस का नवीकरण अब प्रति वर्ष न होकर तीन वर्षो के अंतराल पर होगा। हर लाइसेंस धारकों को एक खास पहचान के लिए बॉयोक्रिप्टिक बार कोड प्रमाण पत्र दिया जाएगा।