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पंजाब में भी डीलर के जरिए वाहन पंजीकरण

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दिल्ली और मध्य प्रदेश की तरह पंजाब में नये वाहनों का पंजीकरण अब वाहन डीलर ही करेंगे। यह जानकारी देते हुए पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने बताया कि प्रशासकीय सुधारों से पंजाब देश का ऐसा राज्य बन जायेगा जहां अधिकृत ऑटो मोबाइल डीलर गैर ट्रांसपोंर्ट वाहनों की पहली बिक्री के लिए पंजीकरण अथारिटी के तौर पर काम करंगे।



पहले चरण में योजना मोहाली, पटियाला, जालंधर, लुधियाना, बठिंडा और अमृतसर में लागू की जाएगी। 31 जुलाई 2010 तक यह समूचे राज्य में लागू हो जाएगी। बादल ने कहा कि आज केवल कानूनन अनिवार्य मामलोंे को छोडकर अन्य मामलों में हलफिया बयान न लेने संबधी प्रशासकीय सुधार आयोग की सिफारिशों को सैद्धांतिक रूप में स्वीकार किया गया है। सुखबीर सिह बादल ने आज यहां मुख्य सचिव एस.सी अग्रवाल और डा प्रमोद कुमार चेयरमैन, प्रशासकीय सुधार आयोग को साथ लेकर आयेाग की सिफ ारिश संबंधी विचार करने और उनको निर्धारित समय में लागू करने के लिए समस्त विभागो के साथ एक विस्तृत बैठक की।



उन्होंने प्रस्ताव किया कि किसी नोटरी या राजपत्रित अधिकारी से वास्तव दस्तावेजों की कापियों को सत्यापित करवाने की शर्त समाप्त किये जाने से जहां लोगों का कीमती समय और पैसे बचेंगे वहां वह अपने दस्तावेज भी अपने स्तर पर ही सम्पूर्ण करने योग्य हो जायेगें और उनको कई अहम सेवाएं तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। उन्होने बताया कि इस नई व्यवस्था तहत रिहायशी और क्षेत्रीय प्रमाण पत्र , आय प्रमाण पत्र, शहरी क्षेत्रों में निर्माण और कुनैक्षन के लिए आवेदन पत्र , पैशनें , एस.सी /बी सी प्रमाण पत्र और राशन कार्ड की सेवाए आएगी । उन्होंने राजस्व विभाग को राच्य के समूचे जमीनी रिकार्ड के सम्पूर्ण कम्प्यूट्रीकरण के कार्य में और तेजी लाने के लिए कहते हुये निर्देश दिये की समूचे रिकार्ड का 31 दिसंबर , 2010 तक कम्प्यूट्रीकरण यकीनी बनाया जाए।





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