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देश
के उन चार हाईकोटरें के नाम शहरों के बदले नाम के अनुरूप करने का प्रस्ताव दिया गया है जहां ये सभी हाईकोर्ट मौजूद हैं। कानून मंत्रालय को यह प्रस्ताव आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने दिया है। उनके आवेदन के जवाब में कानून मंत्रालय ने कहा कि बंबई हाईकोर्ट को मुंबई हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट को कोलकाता हाईकोर्ट, गौहाटी हाईकोर्ट को गुवाहाटी हाईकोर्ट तथा मद्रास हाईकोर्ट को चेन्नई हाईकोर्ट के रूप में बदलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
मंत्रालय ने कहा कि अन्य हाईकोटरें का नाम बदलने का सरकार का कोई विचार नहीं है। आरटीआई के तहत अग्रवाल ने सवाल किया है कि क्या हाईकोटरें को भेजे गए आरटीआई आवेदन पर कार्यवाही के लिए अलग नियम लागू किए जा सकते हैं। मंत्रालय ने इससे संबंधित नियमों की जानकारी के लिए आवेदन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास भेज दिया और कहा कि विधि मंत्रालय आरटीआई कानून, 2005 के तहत नियम नहीं बना सकता है। बंबई और मद्रास को वर्ष 1996 में नया नाम दिया गया था।